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साहिबगंजः अवैध पत्थर खदान और क्रशर पर लगेगा रोक, आदिवासियों की जमीन करायी जाएगी अतिक्रमण मुक्त - Two poklen and one drill machine seized

साहिबगंज जिले के बोरिया विधायक लोविन हेम्ब्रम ने मिर्जाचौकी रेलवे साइडिंग, दामिनभीठा पहाड़, सुंदरे पहाड़ और गीला मारी पहाड़ निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान इन पहाड़ों से अवैध पत्थर खनन और क्रशर हटाने के साथ-साथ आदिवासियों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये. इसके साथ ही पोकलेन और एक ड्रिल मशीन भी जब्त की गई.

अवैध पत्थर खदान और क्रशर पर लगेगा रोक
बोरिया विधायक लोविन हेम्ब्रम अवैध खनन का निरीक्षण करते

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Published : Feb 23, 2021, 3:34 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 3:44 PM IST

साहिबगंजः बोरियो विधायक लोविन हेम्ब्रम सोमवार को मिर्जाचौकी रेलवे साइडिंग, दामिनभीठा पहाड़, सुंदरे पहाड़ और गीला मारी पहाड़ निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान इन पहाड़ों से अवैध पत्थर खनन और क्रशर हटाने के साथ-साथ आदिवासियों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए.

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जब्त की गई दो पोकलेन और एक ड्रिल मशीन

विधायक लोविन हेम्ब्रम ने बताया कि दस पंद्रह दिनों पहले रेलवे साइडिंग के पास रहने वाले लोग शिकायत की थी. ग्रामीणों की शिकायत के बाद 18 फरवरी को एससी-एसटी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें खनन विभाग और प्रदूषण विभाग को जांच करने को कहा था. इसको लेकर खनन और प्रदूषण विभाग के साथ स्थल निरीक्षण करने पहुंचे. उन्होंने बताया कि अवैध खनन की सही स्थिति को उन्होंने देखा है. इसके साथ ही दामिनभीठा मौजा और सुंदरे मौजा के बीच घर के झाड़ी में छिपा कर रखे दो पोकलेन और एक ड्रिल मशीन भी जब्त की गई. विधायक ने इस दौरान उपस्थित खनन विभाग के पदाधिकारियों व वन विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि यहां जितने भी अवैध माइंस संचालित हो रहे हैं, उसे दो दिनों में बंद कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं.

खनन विभाग कहना है कि क्रशर मालिकों को नोटिस किया गया है. इस नोटिस की सुनवाई दो मार्च को है. सुनवाई के बाद चल रहे अबैध खनन व क्रशर को आदिवासी रैयतो की जमीन को मुक्त कराया जाएगा. निरीक्षण के मौके पर दुमका खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भिंकटेस प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी कमलाकांत पाठक, साहिबगंज जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, मंडरो सीओ सुनीता किस्कु सहित अन्य कई अधिकारी भी मौजूद थे.

Last Updated : Feb 23, 2021, 3:44 PM IST

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