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साहिबगंज में निजी स्कूल कर रहे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन, बीपीएल बच्चों को नहीं मिल रहा एडमिशन - Admission is being done arbitrarily in Right to Education Act

साहिबगंज में निजी स्कूलों की तरफ से शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लगातार उल्लघंन किया जा रहा है. अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार के बच्चों को मुफ्त में एडमिशन देने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा न करके पैरवी वाले बच्चे का एडमिशन लिया जा रहा है.

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निजी स्कूल

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Published : Feb 22, 2021, 10:33 AM IST

साहिबगंज: शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों को मुफ्त में एडमिशन लेने का प्रावधान है, लेकिन जिले में आज तक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार के नियम को ताक पर रखकर एडमिशन लेते हैं.

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मनमाने तरीके हो रहा एडमिशन

शिक्षा विभाग की ओर से कई बार इन स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि नियमों का पालन करें. लेकिन आज तक प्रशासन के निर्देशों का भी उल्लंघन कर मनमानी तरीके से एडमिशन लिया जा रहा है. निजी स्कूलों में कोटे की सीट पर पैरवी से आए हुए बच्चे का एडमिशन हो जाता है. लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं.


जिले में कई नामचीन निजी स्कूल हैं, जिसमें हर अभिभावक अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए पैरवी लगाकर एडमिशन कराना चाहते हैं. इन स्कूलों में एडमिशन न होने के बाद ही अन्य स्कूलों में एडमिशन अभिभावक कराते हैं. आज तक इन स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों का एडमिशन लेना मुनासिब नहीं समझते हैं. शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर एडमिशन लेने की प्रक्रिया जारी है. इन स्कूलों पर अब कार्रवाई की जरूरत है.

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