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हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर निकले पूर्व सांसद सोम मरांडी, रेल रोकने के मामले में मिली है सजा - High court granted bail to former MP

ट्रेन रोकने के आरोप में साहिबगंज मंडल कारागार भेजे गए राजमहल के पूर्व सांसद सोम मरांडी सहित छह लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी.

former MP,
पूर्व सांसद सोम मरांडी

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Published : Apr 19, 2020, 7:19 PM IST

साहिबगंज: ट्रेन रोककर साथियों के द्वारा आंदोलन किये जाने के मामले में राजमहल के पूर्व सांसद सोम मरांडी समेत 6 लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी. उन्हें यह जमानत पीएम केयर फंड में जुर्माना राशि जमा करने की शर्त पर मिली. जिसके बाद जेल से निकलकर पूर्व बीजेपी सांसद ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया.

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क्या है शर्त

शर्त के अनुसार कोरोना जैसी आपदा में सांसद सोम मरांडी सहित 6 लोगों ने 35-35 हजार पीएम केयर फंड में जमा और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया. जिसस हाइ कोर्ट ने बेल की मंजूरी दी है.

क्या था मामला
बीजेपी के जिला महामंत्री ने कहा कि 2012 में पाकुड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर रेल रोको कार्यक्रम चलाया गया था. जिसको लेकर पूर्व सांसद ने कई लोगों के साथ मालगाड़ी को 10 घंटा तक रोका गया था. जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था और पिछले 2 महीना से सोम मरांडी अपने पांच साथियों के साथ साहिबगंज मंडल कारागार में बंद थे.


क्या है वकील का कहना
वकील ने कहा कि शर्त के अनुसार पीएम केयर फंड में सांसद समेत 6 साथियों ने 35-35 हजार रुपये जमा किये गये और शर्त के अनुसार जेल से बाहर निकलने के बाद आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना है. इसी शर्त पर सभी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है.

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