साहिबगंज: कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर साहिबगंज जिला प्रशासन (Sahibganj District Administration) की ओर से समदा घाट पर लगे मालवाहक जहाज को वापस रूस भेजा गया है. मिली जानकारी के मुताबिक मालवाहक जहाज को साहिबगंज के एक पत्थर व्यवसायी ने किराए पर लिया था. लेकिन दोनों कंपनी के बीच आपसी विवाद होने के चलते जहाज के मालिक ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था.
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रिसीवर को सौंपा गया जहाज
कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि जहाज को साहिबगंज से कोलकाता लाया जाए. इसके लिए कोर्ट ने एक रिसीवर को भी नियुक्त किया. सोमवार सुबह कोलकाता से आए जहाज की कंपनी तिरुपति वेसल्स लिमिटेड के रिसीवर अधिवक्ता लोहिया दत्ता विश्वास ने जिला प्रशासन से अपने जहाज को ले जाने के लिए अर्जी दाखिल की. जिसको लेकर एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई. मजिस्ट्रेट के रूप में संजय प्रसाद और पुलिस प्रशासन की निगरानी में कोलकाता हाई कोर्ट से आए रिसीवर को जहाज सौंपा गया.
इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से जारी इश्तिहार को भी जहाज पर चिपकाया गया था. इस संबंध में मैजिस्ट्रेट संजय प्रसाद ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से प्राप्त आदेश के मुताबिक कंपनी के रिसीवर को जहाज सौंप दिया गया है, कागजी खानापूर्ति भी की गई है. इस मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी सौरभ कुमार (Mufassil police station in-charge Saurabh Kumar) और जिरवाबड़ी थाना प्रभारी सुनील कुमार समेत पुलिस बल मौजूद रहे.
हाई कोर्ट के आदेश का पालन
उपायुक्त ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है. पूरी तरह जांच पड़ताल कर मालवाहक जहाज को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिसीव कराया गया है. दूसरी तरफ साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी ने इस दिशा में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया है.