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साहिबगंज में सरहुल त्योहारः डीजे पर भड़काऊ गानों पर कार्रवाई तय, शाम छह बजे तक ही जुलूस को अनुमति - कोरोना गाइडलाइन का पालन

सरहुल, रामनवमी और ईद के मद्देनजर साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

Action on provocative songs on DJ procession in sahibganj allowed till 6 pm
साहिबगंज में सरहुल त्योहार

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Published : Apr 2, 2022, 10:39 PM IST

साहिबगंज:सरहुल, रामनवमी और ईद के मद्देनजर साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में बैठक हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधि व्यवस्था संधारण एवं सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने को लेकर हुई बैठक में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाए. उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण लोग पर्व-त्योहार नहीं मना पाए हैं. इससे त्योहार के दौरान भीड़ की आशंका है. चूंकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण है लेकिन यह वायरस खत्म नहीं हुआ है. इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी है.

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इस दौरान पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि सभी प्रखंडों के थाना प्रभारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण अपने-अपने क्षेत्रों में समस्याओं का को चिन्हित कर लें एवं आपस में समन्वय स्थापित कर एक बैठक कर लें, यह पता लगाएं कि किन क्षेत्रों में रैली निकाली जाती है. भीड़ के मद्देनजर सेंसिटिव इलाकों को चिन्हित करें और पैनी नजर रखें. विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करें. एसपी ने यह भी कहा कि सभी क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती जल्द से जल्द कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आकस्मिक सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करें. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली अफवाहों पर तत्काल एक्शन लें एवं सोशल मीडिया ग्रुप पर अतिरिक्त नजर रखें.

भड़काऊ गाने पर कार्रवाईः वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि जुलूस निकालने से पहले समित लिखित अनुमति जरूर ले और लिखित अनुमति देने से पहले सभी प्रकार के दिशा निर्देशों से अवगत करा दें. वहीं त्योहारों के दौरान डीजे वालों की लिस्ट बनाएं एवं उनसे अंडरटेकिंग लें कि अश्लील गाने नहीं बजाएंगे. उन्हें यह भी बताएं कि गाने कितने डेसीबल आवाज और कितने बजे तक बजाया जा सकता है. प्रतिबंधित गाने बजाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि कहीं भी अश्लील या भड़काऊ गाने बजाए जाएं तो उनका डीजे सीज कर लें.


शाम छह बजे तक ही जुलूस को अनुमतिःइस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत एनएच एवं सीमावर्ती इलाकों में चेक नाका बनाते हुए वहां वृहद पैमाने पर वाहन जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक रैली आदि की अनुमति नहीं दी गई है. इसलिए ऐसी रैलियों में जाने वाले को चिन्हित करें एवं इस पर रोक लगाएं. बैठक के दौरान बताया गया कि धार्मिक जुलूस अगर निकाला जाता है तो उसमें 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं एवं अगर किसी जगह पर जुलूस के लोग इकट्ठा होते हैं तो अधिकतम 1000 की संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं. साथ ही जुलूस आदि की अनुमति शाम के 6:00 बजे तक दी गई है, जिसके बाद जुलूस को वापस लौट जाना होगा. यह भी कहा कि मेला एवं झूला आदि की अनुमति नहीं है.

ये रहे मौजूदःवीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान एनआईसी कक्ष से उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज मिथिलेश झा, सभी प्रखंडों के एसडीपीओ एवं प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी पुलिसकर्मी एवं अन्य उपस्थित थे.


जिला कोविड-19 नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नम्बर-6287590758, 9006963963, 06436356485, 06436222100,9939685774,100

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