रांचीःयोग शिक्षिका राफिया नाज के द्वारा दायर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद याचिका मामले को रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है. विशेष न्यायालय दिनेश कुमार की अदालत में 9 सितंबर से सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. इससे पहले विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कर आपराधिक मानहानि का दावा किया था.
मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारितराफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है. जज दिनेश कुमार की अदालत ने 9 सितंबर को मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. इससे पहले राफिया नाज ने 4 सितंबर को अदालत में जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए आवेदन दाखिल किया था. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि राफिया नाज को लगातार केस वापस लेने को लेकर फोन कॉल के माध्यम से धमकी मिल रही है, जिसको लेकर न्यायालय में त्वरित सुनवाई के लिए पिटिशन दाखिल की गई थी. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है.
इसे भी पढ़ें-रिम्स में कोरोना मरीजों के लिए नया आईसीयू वार्ड, सदर अस्पताल में भी बेड बढ़ाने की तैयारीविधायक इरफान अंसारी पर लगे आरोपडोरंडा निवासी योग शिक्षिका राफिया नाज ने विधायक इरफान अंसारी पर मानहानि, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाए है. इसको लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एक के गुड़िया की अदालत में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी एमएलए की विशेष अदालत दिनेश कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज पर 9 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी.