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Ranchi News: कांग्रेस ने दान पर लगाया दाग! जानिए कैसे, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में क्या है उनके परिजनों की मांग

झारखंड में रांची कांग्रेस कार्यालय की जमीन दान देने वाले स्वर्गीय शिवनारायण मोदी के परिजन रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में स्पीडी ट्रायल की मांग की है. उनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने कांग्रेस भवन के लिए जमीन दान में दी, आज उसी दल के आला नेता उनके सरनेम को लेकर टिप्पणी करते हैं.

who donated land for Ranchi Congress office Late Shiv Narayan Modi family demanded speedy trial on Rahul Gandhi defamation case
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Published : Mar 25, 2023, 10:13 AM IST

रांचीः सूरत ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद रांची में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के केस की स्पीडी ट्रायल कराने की मांग उठने लगी है. रांची में राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले प्रदीप मोदी ने मीडियाकर्मियों से बात की.

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शिकायत कर्ता प्रदीप मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस को उनके दादा स्व. शिवनारायण मोदी ने कार्यालय चलाने के लिए भवन दान में दिया, जो आज भी श्रद्धानंद रोड में कांग्रेस भवन के रुप में जाना जाता है, उसी कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है. प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा है कि हमारे दादाजी कांग्रेस के समर्थक रहे और आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय भी हमारे दादा की ही देन है. हमारे पूर्वज 1867 मे रांची आए थे, उस समय रांची की आबादी उतनी नहीं थी. आजादी के लिए आंदोलन की रणनीति मेरे दादाजी के घर में बनती थी. इसके बाद में उन्होंने एक घर खरीदकर कांग्रेस पार्टी को कार्यालय चलाने के लिए दान दिया था.

बीजेपी विधायक बिरंचि नारायण ने की स्पीडी ट्रायल की मांगः भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंचि नारायण ने न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आया है, वह बिल्कुल सही है और झारखंड से भी एक मोदी परिवार की तरफ से केस दर्ज किया गया था, उस मामले में भी स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब झारखंड में आए थे तब मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. जिससे आहत होकर प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के विरुद्ध अवमानना वाद दायर किया था. विधायक बिरंचि नारायण ने गुरुवार को सदन में प्रदीप यादव द्वारा न्यायालय के विरुद्ध की गई बयानबाजी की निंदा करते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

राहुल गांधी प्रकरणः मोदी उपनाम को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत स्थित ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है. हालांकि कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर 30 दिनों तक रोक लगाते हुए राहुल गांधी को इस फैसले को चुनौती देने का वक्त दिया है.

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भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के 2019 में कर्नाटक के कोलार की रैली में दिए गए भाषण 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी', इस भाषण को कोर्ट में जमा करते हुए मोदी समुदाय का अपमान बताते हुए मामला दर्ज कराया था. इसके अलावा 2019 में ही रांची में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस पर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा अब तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाकर रखी हुई है. इसके अलावा राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का मामला भी रांची सिविल कोर्ट और चाईबासा कोर्ट में चल रहा है.

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