रांची: गांजा तस्करी करने के आरोपी अतुल कुमार राय की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने के सर्त पर जमानत दी गई है.
याचिकाकर्ता को राहत
न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गांजा तस्करी के आरोपी अतुल कुमार राय की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मनीष कुमार को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उन्हें सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है.
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बता दें कि रांची के नामकुम में गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था पकड़ा गया था. एनडीपीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया गया था. जिसके पास से लगभग ढाई किलो गांजा बरामद की गई थी. उसी मामले में उन पर नामकुम थाना में केस दर्ज किया गया था, वह जेल में थे. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद वे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज अदालत ने उन्हें जमानत दी है.