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बिना मास्क सड़क पर निकलना मना है, पुलिस अब हेलमेट कागजात के साथ मास्क भी कर रही चेक - रांची में लॉकडाउन का सख्ती से पालन

कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग जरूरी है. राजधानी रांची में भी इसका पालन करना जरूरी है. इसे लेकर डीसी ने निर्देश जारी कर दिया है. जिसके बाद से रांची की सड़कों पर पुलिस ने जांच अभियान शुरु कर दिया है. राजधानी रांची की सड़कों पर डीसी के निर्देश का कितना पालन हो रहा है इसका जायजा लिया ईटीवी भारत के संवाददाता ने.

Wearing mask became mandatory in Rajdhani Ranchi
बिना मास्क सड़क पर निकलना मना है

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Published : Apr 24, 2020, 6:13 PM IST

रांची: जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन सभी आम और खास को करना जरुरी है. मास्क या फेस कवर के उपयोग के संबंध में रांची डीसी राय महिमापत रे ने शुक्रवार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है. इसके बाद राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस भी सक्रिय हो गई है. पुलिस अब हेलमेट और वाहनों के कागजात के साथ-साथ व्यक्ति मास्क पहना है या नहीं यह भी चेक कर रही है. इसका जायजा ईटीवी भारत की टीम ने लिया.

देखें पूरी रिपोर्ट

पहले दिन राहत, कई जगह पुलिस ने बाटें मास्क

राजधानी रांची के सभी चौक चौराहों पर मास्क की चेकिंग शुरू कर दी गई है. हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में रांची पुलिस ने हर थाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग प्रारंभ किया है. जिसमें हर व्यक्ति को चेक किया जा रहा है इस दौरान कहीं-कहीं थाना प्रभारी थोड़े लॉयल भी दिखे, लालपुर इलाके में चेकिंग के दौरान जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे पुलिस ने उन्हें मास्क दिए और यह समझाया कि उनके सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। खासकर वैसे गरीब तबके के लोग जो मास्क के बारे में कम जान रहे हैं उन्हें पुलिस ने चौक चौराहों पर रोककर समझाया।

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क्या है रांची डीसी का आदेश

रांची डीसी के तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है या होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम- मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर और पांच घंटे धूप में सुखा कर, पांच मिनट इस्त्री करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. मास्क/ फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. कभी भी उपयोग में लाया गया फेस कवर मुंह, नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का फिर से प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना ना किया जाए.

क्या होगी कारवाई

इस आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं और आई पी सी, 1860 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है.

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