झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

28 मार्च को होगा विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला

विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला 28 मार्च को होगा. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल बुधवार को खत्म हो गया है. अदालत 28 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

disproportionate assets case registered against Bandhu Tirkey
28 मार्च को होगा विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला

By

Published : Mar 16, 2022, 10:52 PM IST

Updated : Mar 17, 2022, 7:40 AM IST

रांचीः आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला 28 मार्च को होने वाला है. बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई है. अदालत की सख्ती के बाद 24 फरवरी से लगातार मामले में बहस शुरू हुई थी.

यह भी पढ़ेंःआय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए बंधु तिर्की, जानिए क्या हुआ


पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा था. विधायक बंधु तिर्की इस मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.

सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपये का आकलन किया था. इसी मामले में बंधु तिर्की जेल भी जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. अब ट्रायल खत्म हो गया है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी.

Last Updated : Mar 17, 2022, 7:40 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details