लॉकडाउन की तरफ बढ़ा झारखंड, रात 8 बजे से सभी दुकानें बंद, स्कूल और पार्क क्लोज, पढ़ें रिपोर्ट
17:28 April 06
लॉकडाउन की तरफ बढ़ा झारखंड
रांची: झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है. यह व्यवस्था 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. झारखंड में रात 8:00 बजे से सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट रहेगी. सभी स्कूल बंद रहेंगे. बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी. 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावकों का परमिशन लेना होगा. सभी पार्क बंद रहेंगे.
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सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. अब शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो पाएंगे. किसी के निधन पर अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगा. अगले आदेश तक मेला और एग्जिबिशन का आयोजन नहीं होगा. सभी खेल आयोजनों पर रोक लगा दिया गया है. हालांकि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के मकसद से स्टेडियम जा सकेंगे. सभी रेस्टोरेंट में क्षमता की तुलना में सिर्फ 50% सीट का ही इस्तेमाल करना होगा. धार्मिक स्थलों पर क्षमता की तुलना में 50% से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। बैंकट हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम की मनाही होगी. अगले आदेश तक बिना मास्क पहने किसी भी तरह के दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, दुकान में प्रवेश की छूट नहीं होगी.