रांची:अपर आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को हिंदपीढ़ी के मोहम्मद सिराज की हत्या में मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद राजन उर्फ शहीद को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा 10 रूपए हजार मुआवजा देने का आदेश दिया है.
गोली मारकर की थी हत्या
जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया है. ये मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 241/16 से जुड़ा है और कडरू के शनिचरा बारी इलाके में सिराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लाश को ठिकाना लगाने से पहले ही परिजनों को इसकी सूचना मिल गई थी.