रांची: पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के जूर्म में खलारी निवासी अजय साहू, अरुण साव और विनोद सिंह को दोषी ठहराया है. सभी दोषियों को आगामी 29 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी.
पोक्सो की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है. मामला चान्हो थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां, 6 जून 2017 को नाबालिग लड़की अपनी सहेलियों के साथ मंडा मेला घूमने गई थी. इस दौरान अरुण साव नामक युवक ने नाबालिग को बहला-फुसला कर उसे सहेलियों से अलग किया, फिर उसके साथ रात भर सामूहिक दुष्कर्म किया. जिसके बाद घटना के दूसरे दिन सात जून को नाबालिग अपने घर पहुंची थी.