रांची: झारखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है. रिकॉर्डिंग के दुष्प्रभाव को देखते हुए 11 नवंबर और 25 नवंबर को सभी जिला उपायुक्तों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र जारी कर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए चेक पोस्ट और entry-point की जानकारी मांगी गई थी और व्यापक छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया था.
गुटखा और तंबाकू की बिक्री रोकने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को तीसरी बार पत्र जारी
झारखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद झारखंड में गुटखा और पान मसाला की बिक्री चल रही है. इसे लेकर तीसरी बार झारखंड के सभी डीसी को तीसरी बार पत्र भेजा गया है.
स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव भगत के हवाले से एक 11 दिसंबर को जारी पत्र से साफ दिखता है कि इसको लेकर संजीदगी नहीं दिखाई गई. क्योंकि विभाग को जिला स्तर पर एंट्री और चेकप्वाइंट के अलावा अभियान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली. लिहाजा सभी जिला उपायुक्तों को फिर से निर्देशित किया गया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी एंट्री पॉइंट पर प्रतिबंधित पान मसाला के मालवाहकों की डिलीवरी चालान की जांच करने को कहा है. इसके अलावा राज्य के भीतर प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार अभियान चलाने और संबंधित रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है.