झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम और कंप्यूटर सप्लायर को सीबीआई कोर्ट से सजा, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला - सीबीआई कोर्ट से सजा

भ्रष्टाचार के मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम और कंप्यूटर सप्लायर को सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है. उनको 2-2 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गयी है.

then TDM and computer supplier of BSNL got punishment from CBI court in corruption case
रांची व्यवहार न्यायालय

By

Published : Jun 20, 2022, 6:03 PM IST

रांचीः बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम और कंप्यूटर सप्लायर को सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है. ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार करने के आरोप में बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता को 2-2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना लगया गया है.


साल 2006 में हजारीबाग BSNL में 1 लाख 92 हजार रुपया का भ्रष्टाचार हुआ था. इस सूचना के आधार पर सीबीआई की ओर से कार्रवाई की गयी थी. इसके साथ ही सीबीआई की अदालत में BSNL के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार, डीटी दशरथ प्रसाद शर्मा, एसडीई बीएन प्रसाद और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में ट्रायल के दौरान आरोपी दशरथ प्रसाद शर्मा और बीएन प्रसाद की मृत्यु हो गयी.


इन तमाम दोषियों पर बीएसएनएल में जो 1 लाख 92 हजार रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अधिक कीमत पर कंप्यूटर की खरीद कर भ्रष्टाचार करने का आरोप सिद्ध पाया गया. जिसके बाद इस मामले में उनको दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details