रांचीः झारखंड के सीनियर निलंबित आईएएस मनरेगा घोटाला की प्रमुख आरोपी पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा ने झारखंड हाई कोर्ट में मिसलेनियस याचिका दायर कर ईडी के द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने की गुहार लगाई है. अभिषेक झा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल मिसलिनियस पिटिशन दाखिल की है. याचिका में उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की है. वहीं उन्होंने ईडी कोर्ट द्वारा जारी किये गये समन को भी चुनौती दी है.
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बता दें कि इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को रांची ईडी की कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपी हैं. उनके विरुद्ध ईडी कोर्ट से समन जारी हुआ है. ईडी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगा है.
ईडी ने इसके पहले मनरेगा घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया था. उनसे जुड़े सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 17.49 करोड़ नकद मिले थे. ईडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसमें अवैध खनन से मिली राशि भी शामिल है. अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया है. पंकज मिश्रा के अलावा प्रेम प्रकाश और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है.