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पारा शिक्षकों के लिए राहत की खबर, राज्य सरकार ने तैयार की नियमावली की रूपरेखा - राज्य सरकार ने तैयार किया नियमावली ड्राफ्ट

राज्य सरकार ने पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.

पारा शिक्षक

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Published : Oct 25, 2019, 9:04 PM IST

रांचीः समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य भर के लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों को राहत मिली है. दरअसल, पारा शिक्षकों के नियोजन और सेवा शर्त की नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.

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हालांकि, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट अभी भी प्रस्तावित है, जिसे पारा शिक्षकों के सुक्षाव के बाद लागू कर दिया जाएगा. इस नियमावली में पारा शिक्षकों के संतोषजनक काम के आधार पर 60 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति तय की गई है. पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है. वहीं, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किया गया है. जबकि आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को 7% छूट दिए जाने का प्रावधान है. यह परीक्षा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी.

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इसके साथ ही प्रस्तावित नियमावली के तहत अधिकतम 16 दिनों की छुट्टी निर्धारण होगी. महिला पारा शिक्षकों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है. वहीं, जिन महिला पारा शिक्षकों की आयु 50 वर्ष तक होगी उन्हें प्रत्येक माह 2 दिनों का अलग अवकाश दिया जाएगा.

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