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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर रवींद्रनाथ महतो,  दलबदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

दल-बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसके तहत हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है.

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सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jan 4, 2021, 12:23 PM IST

Updated : Jan 4, 2021, 4:03 PM IST

रांची: झारखंड दल बदल का मामला दिलचस्प होता जा रहा है, जहां दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी नोटिस पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी. वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया है. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है. फिलहाल अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है.

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सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर

दल-बदल मामले में हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद बाबूलाल मरांडी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई है. उन्होंने पूर्व में ही यह याचिका दायर कर अपनी तैयारी विधानसभा अध्यक्ष को दिखा दी थी. दल बदल मामले में जो उन्हें नोटिस दिया गया है उसके खिलाफ कहीं भी न्याय के लिए जाने को तैयार हैं.

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बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दल बदल मामले में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था. जेवीएम से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी में मिलने के कारण बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया गया था. उसी नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. यह कहते हुए कि आपको खुद संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है.

हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर तत्काल रोक लगाते हुए उन्हें 13 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है.

Last Updated : Jan 4, 2021, 4:03 PM IST

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