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रांची: दुष्कर्म पीड़िता थाने से लौटी बैरंग, एसएसपी ने SP को दी जांच की जिम्मेवारी

राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया में एक नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का मामले सामने आया है. जिसमें पीड़िता को जगन्नाथपुर थाना से केस दर्ज किए बिना ही थाने से लौटा दिया गया था. इस मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसपी को जांच का आदेश दिया है.

SP gets investigation into Ranchi molestation case
महिला कोषांग रांची

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Published : May 8, 2020, 11:39 PM IST

रांची: जगन्नाथपुर के हटिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज करने के बजाए थाने से पीड़िता को लौटाने का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर एसएसपी ने जांच का आदेश एसपी को दे दिया है.

गिरफ्तारी के बाद भी पीड़िता को मिली धमकी

राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया में एक नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का मामले सामने आया है. इधर, दुष्कर्म के आरोपी के गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से पीड़िता के घर पहुंचकर धमकी दी है. केस नहीं उठाने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है. इसकी शिकायत पुलिस से किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी के परिजनों को कार्रवाई की चेतावनी दी है. गौरतलब है कि पीड़िता को घर में अकेली पाकर पड़ोस में रहने वाले नंदन यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था. इस बात की जानकारी लेने गई पीड़िता की मां को आरोपी नंदन यादव और उसके भाई पंकज यादव ने मारपीट कर दी थी. आरोपी और उसके भाई ने पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया भी और जान से मारने की धमकी भी दी है. जब इस बात का केस दर्ज कराने पीड़िता थाना पहुंची, तो केस दर्ज करने के बजाए थाने से उसे लौटा दिया गया था.


आरोपी को भेजा गया जेल

दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी नंदन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए पीड़िता नाबालिग की मां को महिला समिति का मदद लेना पड़ा था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों काे मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. बता दें कि पीड़िता की मां सब्जी बेचती है और पिता मजदूरी करते हैं. घर में पीड़िता को अकेली पाकर आरोपित ने दुस्साहस करते हुए अपने हवस का शिकार बनाया था. इधर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मामले में जांच के बाद ओडी पदाधिकारी और थाना प्रभारी पर गाज गिर सकता है.

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