रांची: सिदो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका के उपनिबंधक शंभू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत में शंभू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जमानत उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए दी गई है.
सिदो कान्हू विश्वविद्यालय के उपनिबंधक शंभू प्रसाद को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत - सिदो कान्हू विश्वविद्यालय के उपनिबंधक की याचिक पर सुनवाई
साल 2008 में शंभू प्रसाद की नियुक्ति सिदो कान्हू विश्वविद्यालय में उपनिबंधक के रूप में हुई थी. नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में 21 जून 2020 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दायर की. बुधवार को अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
बता दें कि वर्ष 2008 में शंभू प्रसाद की नियुक्ति उपनिबंधक के रूप में हुई थी. वर्ष 2012 में नियुक्ति घोटाला में सीबीआई जांच प्रारंभ की गई. उसके बाद सीबीआई के विशेष कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें आरोप लगा कि उनके भाई ने गड़बड़ी कर इनकी नियुक्ति करवाई है. इसी आरोप में 21 जून 2020 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उसके बाद उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसे सीबीआई की अदालत ने खारिज कर दिया. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराया है.