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Jharkhand News: आवास बोर्ड की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए किन 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर - जर्जर हो चुके आवास बोर्ड के फ्लैट्स

रांची में हुई आवास बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अब आवास बोर्ड ने बोर्ड की जमीन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले लोगों को अंतिम नोटिस भेजने का निर्णय लिया है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. साथ ही खाली पड़े फ्लैट्स को लॉटरी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया है.

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Housing Board Meeting In Ranchi

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 29, 2023, 8:36 PM IST

रांची: झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य करने वाले लोगों का आवंटन रद्द होगा. झारखंड राज्य आवास बोर्ड की मंगलवार को हुई 71वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई है. बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रांची में करीब 500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो आवास बोर्ड की जमीन और घर के बाहर अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं. जिसमें कहीं दुकानें खोल दी गई हैं तो कहीं ऑफिस. ऐसे में आवास बोर्ड ने ऐसे लीज धारकों को तीन बार नोटिस भेजने के बाद प्रावधान अनुरूप अब 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए अंतिम नोटिस भेजने का निर्णय लिया है.

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आवास बोर्ड की जमीन-फ्लैट की होगी बिक्री, 30 प्रस्तावों पर लगी मुहरःआवास बोर्ड की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें रांची, जमशेदपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बने नवनिर्मित फ्लैट और खाली पड़े आवासीय-व्यावसायिक जमीन को लॉटरी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि इन फ्लैट्स, दुकानों और जमीन का ऑक्शन लॉटरी के माध्यम से होगा. जिसमें बोर्ड के नियम के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए कोटा निर्धारित की जाएगी. अगले महीने के अंत तक ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा.

बोर्ड के कर्मियों का बढ़ेगा भत्ता, जर्जर फ्लैट्स खाली कराए जाएंगेः इसके अलावा बैठक में आवास बोर्ड के कर्मियों का भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़कर 42% करने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही पुराने और जर्जर हो चुके आवास बोर्ड के फ्लैट्स को भी खाली करा कर जल्द से जल्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है. बैठक में जमशेदपुर में करीब 13 एकड़ जमीन पर कार्य कर रही एक कंपनी के द्वारा अब तक करार नहीं करने का मुद्दा गरमाया रहा. सर्वसम्मति से इसे अवैध मानते हुए 15 दिनों के भीतर इस कंपनी से जवाब-तलब करने के लिए सचिव को निर्देशित किया गया. गौरतलब है लंबे समय के बाद आवास बोर्ड की बैठक हुई है. जिसमें एमडी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे.

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