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रांची के 5 सीटों पर धारा 144 लागू, 48 घंटों तक बिना अनुमति के नहीं की जा सकेगी कोई सभा - Election campaign stopped in Ranchi

झारखंड में तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है. ऐसे में जहां-जहां भी चुनाव है वहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया है. रांची के तहत आनेवाले  5 विधानसभा सीटों पर भी तीसरे चरण में मतदान होना है इसे लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है.

Section 144 applied to 5 assembly seats in Ranchi
जानकारी देते एसडीओ लोकेश मिश्रा

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Published : Dec 10, 2019, 11:09 PM IST

रांची:तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार-प्रसार का शोर थम गया है. इसके साथ ही रांची जिले के तहत पड़ने वाले रांची, हटिया, कांके, खिजरी और सिल्ली में 48 घंटों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

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मंगलवार को सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने कहा कि रांची, कांके और हटिया में 5:00 बजे के बाद धारा 144 लागू हो गई है, जबकि खिजरी और सिल्ली में 3:00 बजे के बाद से ही धारा 144 लागू हो गई है. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक लगाए गए राजनीतिक दलों के होल्डिंग बैनर को हटाए जाने का भी आदेश जारी किया गया है, धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर जमा होना उल्लंघन माना जाएगा.

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लोकेश मिश्रा ने कहा कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले सभी प्रकार के चुनावी संबंधित प्रचार प्रसार प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही 48 घंटों तक रांची जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है. इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी, साथ ही किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिला प्रशासन हर हाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है.

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