रांची:शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल ओपनिंग का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. स्कूल खुलने के बाद शिक्षक और अन्य स्टाफ का थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. कोविड-19 के तहत जारी सभी गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा.
शिक्षा विभाग ने जारी किया एसओपी
शुक्रवार को दसवीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग के ओर से एसओपी जारी कर दिया गया. इस एसओपी में 9 मुख्य बिंदु रखे गए हैं, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. हर छात्र को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर बैठना, बार-बार हाथ धोना, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना, खांसते वक्त मुंह और नाक को ढक कर रखने का निर्देश जारी किया गया है. किसी भी छात्र की तबीयत में गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत जिला प्रशासन को जानकारी देना होगा. स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी होगी. छात्रों को आपस में किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना मनाही होगा. जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है, उनमें भी शारीरिक दूरी और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा. सार्वजनिक जगह पर थूकना मना है .
सेनेटाइजेशन अनिवार्य
एसओपी में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के खुलने से पहले सेनेटाइज करने और बच्चों को संक्रमण से बचाने को लेकर एहतियात बरतना जरूरी है. निजी स्कूलों के लिए भी यह गाइडलाइन लागू होगा. इसके अलावा कोरोना का लक्षण पाए जाने पर किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या फिर कर्मचारियों को स्कूल प्रांगण में प्रवेश वर्जित किया गया है. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के ओर से जारी एसओपी को लागू किया जाना भी अनिवार्य किया गया है.