रांची:राज्य के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy, Jharkhand) ने प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमावली जारी कर दी है. झारखंड के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदंडों को पूरा करते हुए यह नियमावली जारी की गई है, इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी हुई है.
इसे भी पढ़ें:सीडीएस की नियुक्ति के लिए नियमों में किया गया बड़ा बदलाव
लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति नियमावली की मांग: दरअसल, झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली की मांग एक लंबे समय से की जा रही है. प्राथमिक शिक्षक संघ के अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई एसोसिएशन शिक्षक नियुक्ति नियमावली गठित कर झारखंड में इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति को लेकर गठित नियमावली जारी कर दी है.
इसी के तहत शिक्षकों को मिलेगा लाभ: इस नियमावली की अधिसूचना में नियुक्ति प्रोन्नति और सेवा शर्त से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं. बताते चलें कि झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें वेतन, कार्य अवधि और सभी बिंदुओं पर फोकस किया गया है. सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए किन अहर्ता (qualifications) को पूरा करना होगा. नियमावली में उसके संबंध में भी जानकारी साझा की गई है. अब इसी नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा.