रांची: देश में लगातार तेजी से बढ़ती जनसंख्या समाज के लिए चिंता का विषय है. आज लोग जहां पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पेड़-पौधे लगा रहे हैं. लेकिन एक तरफ से लोग अपनी शौक-सुविधा के लिए पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं. राजधानी में तेजी से बढ़ती मोटर-गाड़ी और तेज हॉर्न-स्पीकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं.
भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा एक अधिनियम 'प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981' के सेक्शन 2A में ध्वनि को वायु प्रदूषक तत्व (एयर पोल्यूटेंट) भी माना गया है. जिसके तहत कई नियम-कानून बनाए गए हैं. इसीलिए ध्वनि प्रदूषण को कम करके इस दिशा में अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है.
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ऐसे समझें ध्वनि प्रदूषण को
अमूमन 2 लोगों की बातचीत में 50 से 55 डेसीबल तक का साउंड प्रयोग किया जाता है. बढ़ती आबादी और आधुनिकरण के कारण लोगों के द्वारा 100 से 160 डेसीबल तक की आवाज सुनी जाती है. जो अगर सीधे लोगों की कानों तक पहुंच जाए तो कान के परदे भी फट जाए. ध्वनि प्रदूषण से लोगों में चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं.