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छठ पूजा को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी होगी जरूरी - Exemption to give arghya on Chhath Ghats in Jharkhand,

झारखंड में सार्वजनिक रूप से नदी, तालाब और जलाशयों में छठ पूजा की मनाही के बाद उपजे विरोध को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी किया है. अब लोगों को घाट पर जाकर छठ पूजा करने की छूट दे दी गई है, लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

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छठ पूजा को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी

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Published : Nov 17, 2020, 9:41 PM IST

रांची:सार्वजनिक रूप से नदी, तालाब और जलाशयों में छठ पूजा की मनाही के बाद उपजे विरोध और राजनीति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी किया है. अब लोगों को घाट पर जाकर छठ पूजा करने की छूट दे दी गई है. हालांकि, इस दौरान कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

नदी, तालाब और जलाशय में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर रोक के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सरकार के इस फैसले की जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि जन भावना को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए लोग नदी, तालाब और जलाशयों में जा सकते हैं

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इन नियमों का करना होगा पालन

  • सभी छठ घाट पर उपलब्ध क्षेत्र के हिसाब से एक दूसरे से 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए पूजा करने की छूट होगी.
  • छठ घाट पर पहुंचे सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • जलाशयों में थूकने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • किसी भी जलाशय के किनारे किसी तरह के स्टॉल लगाने की मनाही होगी.
  • छठ घाट के आसपास आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा.
  • छठ घाट के आसपास किसी तरह के म्यूजिकल या सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा.
  • सभी छठ समितियां जिला प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन विभाग के गाइडलाइन को सुनिश्चित कराने में सहयोग करेंगी.
  • गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन act-2005 की अलग-अलग धाराओं के अलावा अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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