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रांची: 19 अगस्त से शुरू होगा रेवेन्यू कलेक्शन का काम, नगर निगम ने की वैकल्पिक व्यवस्था

रांची की मेयर और नगर विकास विभाग रेवेन्यू कलेक्शन करने वाली एजेंसी को लेकर आमने-सामने है, जबकि एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो गया है. हालांकि, नगर निगम ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है और 19 अगस्त से कलेक्शन का कार्य फिर से शुरू किए जाने की तैयारी की है.

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Published : Aug 18, 2020, 7:42 PM IST

रांची: 19 अगस्त से शुरू होगा रेवेन्यू कलेक्शन का काम
Revenue collection will begin in Ranchi from August 19

रांची: राजधानी की मेयर और नगर विकास विभाग रेवेन्यू कलेक्शन करने वाली एजेंसी को लेकर आमने-सामने है, जबकि एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो गया है. इतना ही नहीं नगर निगम जन सुविधा केंद्र में रेवेन्यू कलेक्शन काउंटर बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जमा नहीं हो पा रहा है. हालांकि, नगर निगम ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है और 19 अगस्त से कलेक्शन का कार्य फिर से शुरू किए जाने की तैयारी की है.

रेवेन्यू कलेक्शन का काम बंद

पिछले दिनों उप नगर आयुक्त के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 9 से 13 अगस्त तक नगर निगम कार्यालय एहतियातन बंद किया गया था, लेकिन कार्यालय खुलने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन का काम बंद पड़ा हुआ है. इस वजह से लोगों को जन सुविधा केंद्र के बंद पड़े काउंटर से बैरंग लौटना पड़ रहा है, लेकिन अब निगम ने रेवेन्यू कलेक्शन के कार्य के लिए एजेंसी के इकरारनामा होने तक नागरिकों की सुविधा के लिए रांची नगर निगम में स्थित जन सुविधा केंद्र पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर होल्डिंग टैक्स और वॉटर रिजॉर्ट चार्जेस कलेक्शन के लिए राजस्व शाखा के कर संग्रहकर्ता की प्रतिनियुक्ति की है, जहां कर धारक 19 अगस्त से अपने होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए रसीद लेकर काउंटर पर आ सकते हैं.

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टैक्स कलेक्शन का आदेश

बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में रेवेन्यू कलेक्शन कर रही एजेंसी को 3 साल का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सूडा ने रांची और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स संग्रहण के लिए कंपनी चयन का टेंडर निकाला. इसके खिलाफ मेयर ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है और नगर विकास विभाग के सचिव से आग्रह किया है कि जब तक उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं सुनाती है. स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को ही टैक्स कलेक्शन का कार्य करने दिया जाए.

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