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कंटेनमेंट जोन के बाहर आठ से खुलेंगे धार्मिक स्थल, गाइडलाइन के पालन के साथ मन सकेगी दुर्गा पूजा

अनलॉक 5 में झारखंड के लोगों को कुछ और मामलों में छूट दे दी गई है. झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर के धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे.

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झारखंड सरकार

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Published : Oct 1, 2020, 11:07 PM IST

रांची: अनलॉक 5 में झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर के धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे. गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया जा सकेगा. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.

मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल में धार्मिक आयोजनों के कारण संक्रमण में इजाफा देखा गया था. चूंकि झारखंड में लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए तमाम एहतियात बरतते हुए विशेष गाइडलाइन के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन की स्वीकृति दी जा रही है.

छोटे पंडाल ही बन सकेंगे

मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा बनाने पर प्रतिबंध रहेगा. छोटे पंडाल बनाकर बिना आम लोगों की भागीदारी के दुर्गा पूजा करने की छूट होगी. पंडाल या मंडप सभी तरफ से घिरे होंगे, ताकि कोई भी आम आदमी वहां न जा सके. आमतौर पर पूजा पंडाल का निर्माण किसी थीम पर आधारित होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा. दुर्गा पूजा के दौरान कहीं भी किसी भी तरह का मेला नहीं लगाया जा सकेगा.

जुलूस नहीं निकलेगा

पूजा पंडालों के आसपास किसी तरह का फूड स्टॉल नहीं लग सकेगा. पूजा पंडाल के भीतर पुजारी, आयोजन समिति या सपोर्ट स्टाफ की संख्या एक बार में 7 से ज्यादा नहीं हो सकेगी. मूर्तियों के विसर्जन के दौरान किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा. विसर्जन उसी जगह पर होगा, जहां जिला प्रशासन चिन्हित करेगा.

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यह भी प्रतिबंध

नवरात्र के दौरान म्यूजिकल प्रोग्राम पर रोक रहेगी, आयोजन समिति के लोग प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे. पंडाल के अनावरण को लेकर किसी तरह का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा. रावण दहन का कार्यक्रम पब्लिक प्लेस पर नहीं होगा. पूजा पंडाल के आमने-सामने विद्युत सज्जा पर रोक होगी.

पूजा पंडाल के आसपास किसी तरह का तोरण द्वार नहीं बनाया जा सकेगा. सभी लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना पड़ेगा. इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अलग-अलग धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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