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बिजली टैरिफ पर कोरोना संक्रमण के तहत दी गई राहत, उपभोक्ताओं की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं - झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की खबरें

कोरोना संक्रमण काल में बिजली टैरिफ पर राहत दी गयी है. इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के वित्तीय साल 2020-21 के लिए नए ट्रैफिक की घोषणा कर दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभाव से लागू हो गया है.

बिजली टैरिफ पर कोरोना संक्रमण के तहत दी गयी राहत
Relief given on electricity tariff in Jharkhand

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Published : Oct 3, 2020, 8:57 AM IST

रांची: कोरोना संक्रमण काल में बिजली टैरिफ पर राहत दी गयी है. इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन इसलिए मीटर चार्ज भी नहीं देना होगा, लेकिन फिक्स्ड चार्ज को बिजली आपूर्ति के समय अवधि से जोड़ा गया है.

टैरिफ लागू होने पर सब्सिडी जारी रहेगी

ऐसे में एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटे और एलटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे बिजली आपूर्ति होने पर ही फिक्स्ड चार्ज देना होगा. इससे कम समय के लिए बिजली आपूर्ति पर होने पर फिक्स्ड चार्ज नहीं मिलेगा, जिससे निगम को घाटा सहना होगा. बिजली बिल पर सरकार से मिल रही सब्सिडी पर फिलहाल स्थिति स्पष्ठ नहीं हुई है. नई टैरिफ लागू होने पर सब्सिडी जारी रहेगी या नहीं, यह सरकार फैसला लेगी.

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नए ट्रैफिक की घोषणा

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के वित्तीय साल 2020-21 के लिए नए ट्रैफिक की घोषणा कर दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभाव से लागू हो गया है. नियामक आयोग के सदस्य आरएन सिंह और पीके सिंह ने आयोग कार्यालय में इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन सब्सिडी देने को लेकर कहा कि इस पर सरकार को निर्णय लेना है. घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कमी, जबकि फिक्स्ड चार्ज में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति महीने की दर की गई है.

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