रांची:संजय जैन को टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में संजय जैन को जमानत दे दी है. यह पहली बार है झारखंड हाईकोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत मिली है.
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बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से पहली बार टेरर फंडिंग मामले के आरोपी को जमानत दी गई है. इस मामले में अक्सर किसी को बेल नहीं दी जाती है. पूरे देश में अभी तक 3 लोगों को ही टेरर फंडिंग मामले में बेल दी गई है. जिसमें एक मामला झारखंड हाईकोर्ट का है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल पर जो आरोप लगाए गए हैं. वह आरोप गलत हैं, निराधार हैं. वह बेकसूर हैं.उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि अदालत द्वारा तय की जाने वाली सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे.