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Published : Feb 4, 2021, 10:23 PM IST

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अग्रवाल बंधु हत्याकांड: मुख्य आरोपी को अदालत से राहत, कोर्ट ने कुर्क सामान को रिलीज करने का दिया आदेश

6 जनवरी 2019 को रांची में हुए अग्रवाल भाइयों की हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को राहत दी है. कोर्ट ने कुर्क सामान को रिलीज करने का भी आदेश दिया है.

agarwal brothers murder case of ranchi
रांची का अग्रवाल बंधु हत्याकांड

रांची:राजधानी रांची में अग्रवाल बंधुओं की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को अदालत से राहत मिली है. अदालत ने लोकेश चौधरी के आवेदन को स्वीकार करते हुए कुर्क सामान को रिलीज करने का आदेश दिया है. गुरुवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी.

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अग्रवाल बंधुओं की हत्या में शामिल पांच में से तीन आरोपी जेल में हैं. हत्या के 2 दिन बाद मुख्य आरोपी के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद बॉडीगार्ड सुनील सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था. एक अन्य बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया था. दोनों बॉडीगार्ड ने खुलासा किया था कि पैसे को लेकर दोनों भाइयों की हत्या लोकेश चौधरी और उसके सहयोगी एमके सिंह ने की थी.

6 जनवरी 2019 को रांची के अशोक नगर के रोड नंबर 1 में दो सगे भाई हेमंत और महेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप निजी न्यूज चैनल के फ्रेंचाइजी रखने वाले लोकेश चौधरी पर था, जो घटना के बाद से ही फरार हो गया. मृतक दोनों भाई अपने व्यवसाय के साथ-साथ सूद पर पैसे लगाने का काम करते थे. घटना के दिन दोनों भाई एक बैग में दो करोड़ रुपये रखकर स्कूटी से घर से निकले थे. जानकारी के मुताबिक दोनों भाई लोकेश को मोटी रकम देने के लिए निकले थे, लेकिन पैसे को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों भाई की हत्या कर दी गई.

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दोनों भाई की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. इसके बाद उसके संपत्ति की कुर्क की गई थी. मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके सहयोगी एमके सिंह का कहीं सुराग नहीं मिला था. मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने बिहार, बंगाल और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की लेकिन दोनों पुलिस गिरफ्त में नहीं आए. बुधवार को मुख्य आरोपी लोकेश ने विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर कर दिया था.

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