झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच के लिए 550 रुपये निर्धारित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

झारखंड में सभी निजी जांच घरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रेट तय कर दिया गया है. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि सभी निजी जांच घर रैपिड एंटीजेन टेस्ट के लिए अधिकतम 550 रुपये ही ले सकते हैं.

rate-determined-for-rapid-antigen-test-in-private-lab-in-ranchi
रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रेट निर्धारित

By

Published : Sep 28, 2020, 10:08 PM IST

Updated : Sep 28, 2020, 10:43 PM IST

रांची: झारखंड में अब सभी निजी जांच घरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रेट तय कर दिया गया है. झारखंड स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में भी सभी निजी जांच घरों को रेपिड एंटीजेन टेस्ट की अनुमति दे दी गई है और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए निजी जांच घर अधिकतम राशि 550 रुपये ही ले सकते हैं.

झारखंड में पहले निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कोई राशि तय नहीं थी, जबकि आरटीपीसीआर जांच के लिए स्वास्थ विभाग के ओर से धनराशि तय कर दी गई थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार निजी जांच घर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भी अधिकतम 550 रुपये तक कि धनराशि चार्ज कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग के ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी बताया गया है कि रैपिड एंटीजेन टेस्ट से आए निगेटिव लक्षण वाले मरीजों का जांच आरटीपीसीआर से करना जरूरी है, इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं.

इसे भी पढे़ं:- शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पाए गए कोरोना पॉजिटिव, रिम्स में हुए भर्ती

वहीं आदेश को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर निजी जांच घर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 550 से अधिक धनराशि लेती है, तो वैसे जांच घरों पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन 2020 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 28, 2020, 10:43 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details