रांची: झारखंड में अब सभी निजी जांच घरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रेट तय कर दिया गया है. झारखंड स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में भी सभी निजी जांच घरों को रेपिड एंटीजेन टेस्ट की अनुमति दे दी गई है और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए निजी जांच घर अधिकतम राशि 550 रुपये ही ले सकते हैं.
निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच के लिए 550 रुपये निर्धारित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
झारखंड में सभी निजी जांच घरों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए रेट तय कर दिया गया है. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि सभी निजी जांच घर रैपिड एंटीजेन टेस्ट के लिए अधिकतम 550 रुपये ही ले सकते हैं.
झारखंड में पहले निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कोई राशि तय नहीं थी, जबकि आरटीपीसीआर जांच के लिए स्वास्थ विभाग के ओर से धनराशि तय कर दी गई थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार निजी जांच घर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए भी अधिकतम 550 रुपये तक कि धनराशि चार्ज कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग के ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी बताया गया है कि रैपिड एंटीजेन टेस्ट से आए निगेटिव लक्षण वाले मरीजों का जांच आरटीपीसीआर से करना जरूरी है, इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं.
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वहीं आदेश को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर निजी जांच घर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 550 से अधिक धनराशि लेती है, तो वैसे जांच घरों पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन 2020 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.