रांची: धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो पर भाजपा नेत्री से रेप के प्रयास मामले में डिस्चार्ज पिटिशन (Rape case related to MLA Dhullu Mahto) के खारिज होने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों की आंशिक सुनवाई के उपरांत सभी की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है तब तक के लिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है.
विधायक ढुल्लू महतो से जुड़े रेप के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 दिसंबर को अगला डेट
विधायक ढुल्लू महतो के डिस्चार्ज पिटिशन (Rape case related to MLA Dhullu Mahto) से जुड़े मामले की झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.
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झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश संजय प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष आंशिक रूप से रखा. अदालत ने उनके पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं भाजपा नेत्री की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला ने पैरवी की. धनबाद की निचली अदालत ने ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण मामले में संज्ञान लिया था. धनबाद की निचली अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से 28 मार्च 2022 को मामले में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई के पश्चात निचली अदालत ने 20 मई 2022 को ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. जिसे ढुल्लू महतो ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई हुई. भाजपा नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप के प्रयास मामले में कतरास थाना में कांड संख्या 178/ 2019 दर्ज कराई थी.