रांचीः अग्रवाल बंधु डबल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपी लोकेश चौधरी की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.
अग्रवाल ब्रदर्स मर्डर के आरोपी लोकेश चौधरी को हाईकोर्ट से झटका, खारिज की जमानत याचिका - Ranchi High Court rejects the bail plea
राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर कांड के आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका को रांची हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला लिया है.
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क्या है पूरा मामला
6 मार्च को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 1 स्थित एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 भाईयों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी घटना की रात से ही फरार है. फरार होने के बावजूद लोकेश ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी. जिसके बाद आरोपी लोकेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उसकी जमानत याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दी.