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पति को उम्रकैद की सजा, 2017 में की थी पत्नी की हत्या - Jharkhand News

रांची सिविल कोर्ट में 2017 के एक मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हत्यारे पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी. मामला रांची के कांके थाना क्षेत्र का है.

Ranchi civil court
Ranchi civil court

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Published : Jun 24, 2022, 3:41 PM IST

रांची: पत्नी की हत्या का अभियुक्त सिकंदर अंसारी को जज दिनेश राय की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) में मामले की सुनवाई हुई, जहां अदालत ने आईपीसी की धारा 302 (Section 302 of IPC) के तहत अभियुक्त को दोषी पाया. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई. तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने उम्रकैद की सुनायी है.

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मामला 2017 का है, जो कांके थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मृतका के भाई जमील अंसारी को 6 दिसम्बर 2017 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन फरहत अंजुम उर्फ रूही परवीन की हत्या उसके ही पति सिकंदर अंसारी ने कर दी है. उसके ससुराल जाने से पता चला कि आरोपी सिकंदर अंसारी ने खुद अपने भाई जहांगीर अंसारी को हत्या की पूरी बात बतायी थी कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया और इस बात का उसे काफी पछतावा है. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया था कि कहीं वह अपने बच्चों की भी हत्या ना कर दे. उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. तभी से आरोपी जेल में है और अब सजा के बाद वह उम्रभर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा.

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