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दुष्कर्म के वक्त था नाबालिग, बालिग होने पर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए चल रहे आंदोललन के बीच रांची सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपराध करते समय नाबालिग रहे आरोपी के बालिग होने के बाद अब उसे 20 साल की सजा सुनाई है.

Ranchi civil court sentenced 20 years of jail to a rape accused
रांची सिविल कोर्ट

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Published : Dec 3, 2019, 11:39 PM IST

रांची:एक ओर दुष्कर्म के मुद्दे पर पूरे देश में उबाल है. रांची, हैदराबाद, बक्सर जैसे शहरों से आई दुष्कर्म की खबरों ने पूरे समाज को झकझोर दिया है, लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए हैं वहीं दुष्कर्मियों के लिए सजा की मांग भी मुखर होती जा रही है. दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के बीच रांची सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपराध करते समय नाबालिग रहे आरोपी को अब 20 साल की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने दी 20 साल की सजा
पोक्सो के विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त विपिन चंद्र महतो को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आइपीसी की धारा 376(2) जी में 10 साल जबकि पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, वहीं जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी.

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आरोपी था नाबालिग
मामला सोनाहातु कांड संख्या 11/16 से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार कांड को अंजाम देते समय अभियुक्त की उम्र महज 17 वर्ष थी. इस वजह से उसे पहले जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया, जहां जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में चिल्ड्रेन केस नंबर 8/16 दर्ज कर मामले को स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर किया गया था.

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