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रांचीः राहुल गांधी को कोर्ट ने जारी किया समन, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

राहुल गांधी की ओर से दिए गए आपत्तिजनक ब्यान 'चौकीदार चोर है' मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बिपुल कुमार की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

रांची सिविल कोर्ट

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Published : Sep 12, 2019, 9:59 AM IST

रांची: प्रधानमंत्री को अपशब्ध कहने के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है.

शिकायतकर्ता का ब्यान

राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज किया गया है. इसी कंप्लेंन केस की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नए पते को रिकॉर्ड में लाने को लेकर अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

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मोदी परिवार को हुई है काफी पीड़ा

शिकायतकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और उन्हें काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन ऐसा उनकी ओर से नहीं किया गया. इसे लेकर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 20 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है.

देश का चौकीदार चोर है

बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विपुल कुमार की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया है कि 23 मार्च 219 को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री को चोर कहा था. उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है. आखिर सारे मोदी चोर क्यों है.

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