रांची:पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान विधायक नलिन सोरेन को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने नलिन सोरेन द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप के बचाव में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था, ताकि आरोप से पूर्व अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश कर सकें.
पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन को रांची सिविल कोर्ट से झटका, बीज घोटाला मामले में दर्ज डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान विधायक नलिन सोरेन के ओर से सिविल कोर्ट में दायर डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप के बचाव में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था. नलिन सोरेन बीज घोटाला मामले में आरोपी हैं.
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साल 2009 में बीज घोटाला के मामले में पूर्व मंत्री नलिन सोरेन आरोपी हैं. आपदा प्रबंधन विभाग से आवंटित करीब 21 करोड़ 62 लाख राशि का उपयोग 50% से अधिक सुखाड़ ग्रस्त प्रभावित किसानों को राहत पहुंचने के लिए किया गया था, लेकिन उस राशि का उपयोग किसानों को ना देकर बीज खरीदारी में किया गया. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवंटित राशि से 12 करोड़ 62 लाख राशि का उपयोग बीज क्रय में किया गया था, जबकि उन्हें 5 करोड़ तक की राशि आवंटित करने का वित्तीय शक्ति का अधिकार था.