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राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक - Rajya Sabha MP Deepak Prakash relieved from Jharkhand High Court

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

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राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाई कोर्ट से राहत

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Published : Jan 12, 2021, 6:15 PM IST

Updated : Jan 12, 2021, 7:39 PM IST

रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने मामले में किसी पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. देशद्रोह के इस मामले में दीपक प्रकाश को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है.

जानकारी देते अधिवक्ता
सीआईडी जांच की मांगमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेबुनियाद आरोप लगाने, सरकार को अस्थिर करने और गिराने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ सीआईडी जांच की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई की गई थी. इसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राहत देते हुए पीड़ककार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को प्रतिवादी बनाया गया था.

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देशद्रोह का मामला कराया गया था दर्ज
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका दायर की है, साथ अदालत में राजेश कुमार ने बताया कि भाजपा के तीनों नेता सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं. 2 महीने पहले दीपक प्रकाश ने कहा था कि झामुमो के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी. इसको लेकर दुमका सदर में देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था. बता दें कि दुमका विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पर सरकार गिराने का दावा किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और राजसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था.

Last Updated : Jan 12, 2021, 7:39 PM IST

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