रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने मामले में किसी पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. देशद्रोह के इस मामले में दीपक प्रकाश को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है.
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक - Rajya Sabha MP Deepak Prakash relieved from Jharkhand High Court
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ दायर देशद्रोह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
ये भी पढ़ें-हजारीबागः आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर महिलाओं से ठगी, 8 से 10 लाख हड़प कर आरोपी फरार
देशद्रोह का मामला कराया गया था दर्ज
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका दायर की है, साथ अदालत में राजेश कुमार ने बताया कि भाजपा के तीनों नेता सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं. 2 महीने पहले दीपक प्रकाश ने कहा था कि झामुमो के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी. इसको लेकर दुमका सदर में देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था. बता दें कि दुमका विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पर सरकार गिराने का दावा किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और राजसभा सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था.