रांचीः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है. बुधवार को राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था लेकिन राहुल गांधी की ओर से समन का तमिला अदालत में नहीं किया गया. न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है.
बता दें कि राहुल गांधी के दिए बयान 'सारे मोदी चोर हैं' को लेकर उनके खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में केस चल रहा है. मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में हुई. अदालत में प्रदीप मोदी द्वारा दायर शिकायतवाद पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन का कोर्ट में तमिला करने और अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है.
शिकायतकर्ता ने बताया कि बीते 23 मार्च को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उलगुलान महारैली का आयोजन किया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में भी सुना ही है. राहुल गांधी सवाल करते हुए पूछा था कि 'आखिर सारे मोदी चोर क्यों है?'
ये भी पढ़ें-धोनी के संन्यास की खबरों से फैंस मायूस, कहा- माही के बिना क्रिकेट की कल्पना नहीं
शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम मोदी परिवार और मुझे काफी पीड़ा हुई है. इस संबंध में शिकायतकर्ता ने लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था. वहीं, ऐसा नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर 20 हजार करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया है. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बिपुल कुमार की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का समय दिया है.