रांची: प्रदेश की रघुवर दास कैबिनेट ने बुधवार को 22 प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सबसे खास बात है कि 13 सितंबर को नवनिर्मित विधानसभा के सेंट्रल हॉल के बजाय अब सभा वेश्म में विशेष सत्र का आयोजन होगा. कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े खनिज दर में संशोधन किया है और इसे लेकर खनिजों की लिस्ट भी जारी की है.
जानकारी देते मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग के गोड्डा प्रमंडल में पदस्थापित रहे तत्कालीन सहायक अभियंता अमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उन पर दहेज का मामला था और उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई थी. अब प्रवर्तन अवर निरीक्षक की बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग करेगा. रांची सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर प्रतीक कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
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पत्रकार जीवन बीमा योजना को स्वीकृति
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टर प्रदीप कुमार लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे. पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा का हवाला देते हुए रघुवर कैबिनेट में मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मध्य में राज्य सरकार वहन करेगी.
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आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के कार्य की उम्र सीमा बढ़ाई गई
एशियन विकास बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत जुगसलाई में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए 92.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के कार्य की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षक बीआरपी सीआरपी और कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए कल्याण कोष का गठन किया गया है. इसे लेकर कल्याण कोष में 10 करोड़ जमा किए जाएंगे और उसके ब्याज की राशि लाभुकों के हित में इस्तेमाल की जा सकेगी. झारखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक पद पर डॉ ए. के बापुली को नियुक्त किया गया है, इसे कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है.
धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना के दूसरे फेज के लिए 579.89 करोड़ की स्वीकृति
धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना के दूसरे फेज के लिए 579.89 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. महिला बाल विकास से जुड़े 20 प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके तहत केंद्र की तीन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाओं के गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है. अब तक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की स्वीकृति की जरूरत होती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी लाभुकों की अहर्ता की जांच के बाद स्वीकृति दे सकेंगे.