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सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 14 दिसंबर को होगी सुनवाई, क्या बनी वजह, पढ़ें रिपोर्ट - झारखंड न्यूज

Bail petition of Pooja Singhal in Supreme Court. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को गवाही प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है.

Pooja Singhal petition in Supreme Court
Pooja Singhal petition in Supreme Court

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 2, 2023, 3:42 PM IST

रांची: निलंबन के साथ-साथ लंबे समय से न्यायिक हिरासत में चल रहीं आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार जारी हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई होगी. 31 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एसके कौल और न्यायाधीश एस धूलिया की अदालत ने 1 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रेलिवेंट गवाहों की गवाही प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी करने को कहा था. इसी बीच ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव ड्यूटी में एक गवाह के जाने की वजह से 5 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में गवाही होनी है. इसी आधार पर पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय की गई है.

आपको बता दें कि मनरेगा घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. 6 मई को छापेमारी के दौरान उनके सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद हुआ था. गिरफ्तारी के बाद से अबतक दो बार पूजा सिंघल पेरोल पर जेल से बाहर आ चुकी हैं. अब उन्होंने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है.

फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. पिछली सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया था कि ईडी जानबूझकर मामले को टाल रही है. जबकि उनके क्लाइंट की तबीयत भी ठीक नहीं है. तब ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलील में कहा था कि जमानत मिलने से गवाही प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलिवेंट गवाही को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था. पूजा सिंघल के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने ईटीवी भारत को बताया कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है. अब देखना है कि 14 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन क्या स्टेप लेता है. उसी आधार पर जमानत के लिए दलील पेश की जाएगी.

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