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जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट की चौखट पर पूजा सिंघल, ईडी कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

चर्चित मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर (bail petition in High Court) की है. इससे पहले ईडी की विशेष अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 18, 2022, 12:50 PM IST

Updated : Aug 18, 2022, 1:05 PM IST

रांचीः झारखंड की वरिष्ठ निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Puja Singhal files petition) की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से जमानत की गुहार लगाई गई है. बुधवार (3 अगस्त) को ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार (Puja Singhal bail plea) लगायी है.

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पूजा सिंघल की जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (bail petition in High Court) होनी है. यह याचिका सुनवाई के लिए कब स्वीकृत होती है और कब तक याचिका पर सुनवाई की तारीख निर्धारित होती है. अब ये देखना अहम होगा कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है ईडी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा. लेकिन तब तक के लिए पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा. यहां बता दें कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से ही वो जेल में हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब तीन महीने बीत गए. लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज (bail application rejected) कर दी थी. पूजा सिंघल की ओर से 27 जून को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी.

ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए थे. इसके बाद कई दिनों तक पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल इस मामले में उनके सीए सुमन कुमार भी होटवार जेल में बंद है. आपको बता दें कि मनरेगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम कई बिल्डर के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है.

Last Updated : Aug 18, 2022, 1:05 PM IST

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