रांची:हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की पहल पर गरीब कैदियों को बड़ी राहत मिली है. पैसा न होने के कारण गरीब कैदी पटना गोप, घासीराम, शुकुरमनी गोप अपील फाइल नहीं कर पा रहे थे. जब इस बात का पता हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को चला तब उन्होंने आरोपियों के लिए वकील उपलब्ध कराया.
अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की. मंगलवार को न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई. सभी तरह के साक्ष्य को देखने के बाद जज ने तीनों कैदियों को जमानत दे दी.
क्या है पूरा मामला ?
पश्चिमी सरायकेला जिले में 5 साल पहले लखन बाकीदा की हत्या हुई थी. इस मामले में महिला कैदी पटना गोप, घासीराम और शुकुरमनी गोप को आरोपी बनाया गया था. पश्चिमी सिंहभूम के लोअर कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, पिछले 5 साल से तीनों जेल में बंद हैं.
तीनों के पास अपील फाइल करने के लिए पैसे नहीं थे. इसकी जानकारी हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को मिली तो कमेटी ने तीनों की अपील फाइल करवाने के लिए वकील मुहैया कराया. कोर्ट से मिली जमानत के बाद तीनों आरोपी पांच साल बाद जेल से बाहर आएंगे.