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हेहल के पूर्व सीओ के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने का है मामला - रांची की पंडरा पुलिस

Police pasted Notice. रांची की पंडरा पुलिस ने हेहल के पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया है. उनके खिलाफ दिसंबर 2023 में वारंट जार हुआ है. आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में वो आरोपी हैं.

Police pasted advertisement on house of former CO of Hehal
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 17, 2024, 6:35 AM IST

Updated : Jan 17, 2024, 2:29 PM IST

रांचीः पंडरा ओपी की पुलिस ने फरार चल रहे हेहल अंचल के पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के बिहार के छपरा स्थित घर पर मंगलवार को इश्तेहार चिपकाया. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पंडरा पुलिस ने यह इश्तेहार चिपकाया है. बता दें कि बीते 12 दिसंबर 2023 को कृषि विभाग के अवर सचिव सह तत्कालीन हेहल सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. इसके बाद मंगलवार को पुलिस की टीम उनके आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया. परिजनों से उन्हें जल्द सरेंडर कराने को कहा है.

आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का है मामलाःपंडरा में आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है. इस मामले में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने डोरंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्र भूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. इन सभी पर आरोप है कि वे हेहल सीओ अनिल कुमार के सहयोग से करीब साढ़े चार एकड़ आदिवासी जमीन की संजय साहू नाम के व्यक्ति से रजिस्ट्री करा ली थी. इस मामले में चंद्र भूषण सिंह समेत अन्य के खिलाफ पंडरा ओपी में बीते 24 मई 2017 को कांड संख्या 260 /17 दर्ज किया गया था.

सीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने की दी थी अनुमतिःमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेहल के सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी थी. सीओ अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी थी. अनिल कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जनवरी 2021 को स्वीकृति दी थी. सीओ पर कई तरह के आरोप लगे थे. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर रांची डीसी द्वारा दिए गए सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है. डीसी ने अपने मंतव्य में सीओ के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था.

Last Updated : Jan 17, 2024, 2:29 PM IST

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