झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरणः रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च, नियमों के पालन की अपील - रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

रांची में गुरुवार से लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया. इसे सफल बनाने के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के पालन को लेकर लोगों को जानकारी दी गई. पुलिस ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की.

police flag march in ranchi
रांची में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

By

Published : Apr 29, 2021, 6:00 PM IST

Updated : Apr 29, 2021, 7:30 PM IST

रांची:राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए पुलिस ने गुरुवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी. साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया. झारखंड के जिले में हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए सरकार ने 29 अप्रैल से 6 मई तक पूरे झारखंड में लॉकडाउन घोषित कर दिया है.

देखें पूरी खबर

यह भी पढ़ें:राजद सुप्रीमो के जेल से बाहर आने के लिए रिलीज ऑर्डर जारी, किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं लालू

पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

फ्लैग मार्च में रांची के सीनियर एसपी, डीसी, एसडीओ सहित सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस फोर्स शामिल रहे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अनुरोध किया कि वो लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके.

फ्लैग मार्च कर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करती पुलिस.

दो बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लाउड हेलर से अनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी, बेवजह कोई भी शहर से बाहर ना जाए. साथ ही मेडिकल दुकान सहित सभी जरूरत के दुकान खुले रहेंगे, पर वहां भीड़ न लगाएं. दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की ही अनुमति होगी. सरकार ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी. इस दौरान मेडिकल शॉप या उससे जुड़ी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी. पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी, होटल, रेस्टोरेंट और नेशनल हाइवे पर ढाबे खुले रहेंगे. होटल और रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.

गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय

आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों के परिचालन की अनुमति रहेगी. नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.

व्यापारी वर्ग से भी अपील की गई कि जमाखोरी और कालाबाजारी ना करें. तय रेट या प्रिंट रेट से ऊपर किसी भी तरह की सामग्री विक्रय किए जाने की जानकारी होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दुकान भी सील कर दी जाएगी.

Last Updated : Apr 29, 2021, 7:30 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details