रांची: लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने शुक्रवार को सभी 12 आरोपितों के खिलाफ 309 पन्ने का चार्जशीट अदालत में दाखिल किया. दोपहर बाद केस के अनुसंधानकर्ता डीएसपी मुख्यालय वन के डीएसपी नीरज कुमार ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष चार्जशीट पेश किया. चार्जशीट में आरोपितों के खिलाफ लगाए गए एससी/एसटी एक्ट को हटा लिया गया है. ऐसा आरोपित और पीड़ित दोनों ही के एसटी होने के कारण किया गया है.
स्पीडी ट्रायल कर आरोपितों को दिलायी जाएगी सजा
बीते 26 नवंबर की शाम रांची कांके रिंग रोड स्थित संग्रामपुर बस स्टैंड से छात्रा को अगवा कर आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. मामले में शुक्रवार को पुलिस चार्जशीट सौंपी. पुलिस को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट मिली है. इस रिपोर्ट में चार के सिमेन होने के सुबूत मिले हैं, बाकि आठ आरोपितों ने प्रत्यक्ष तौर पर सहयोग किया था. स्पीडी ट्रायल कर दुष्कर्म के आरोपितों को सजा दिलायी जाएगी. 1 दिसंबर को ही पुलिस ने पीड़िता की ओर से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआइपी) और 164 का बयान करा दिया था.