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रांची में हुई हिंसा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जनहित याचिका दायर कर एनआईए से जांच की मांग

रांची में हिंसा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल (PIL filed in Jharkhand High Court) दायर हुआ है. जिसमें प्रार्थी के द्वारा इस मामले की एनआईए से जांच की मांग (Demand for investigation by NIA in Ranchi violence) की गयी है. पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की है.

PIL filed in Jharkhand High Court regarding violence in Ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 13, 2022, 7:51 PM IST

Updated : Jun 13, 2022, 8:59 PM IST

रांचीः बीजेपी प्रवक्ता रहीं नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर एक बयान को लेकर रांची में शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसमें उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया. उसी हिंसा की एनआईए से जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL on Ranchi violence) की गई है. पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की है.

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पंकज यादव का याचिका के (PIL filed in Jharkhand High Court) माध्यम से कहना है कि उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की, नारेबाजी, पथराव करते हुए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की. हिंसा के दौरान शहर के 4 मंदिरों को निशाना भी बनाया गया. जब उपद्रवी को रोकने की पुलिस के द्वारा कोशिश की गई तो भीड़ के द्वारा पुलिस पर भी गोली चलाई गयी. जिस पर पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. इस हिंसा में 2 की मौत हुई और आईपीएस अधिकारी भी घायल हुए. इसके साथ ही अन्य कई दर्जनों लोग घायल हुए. हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में था. जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शहर में धारा 144 लगाया. इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गयी. सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई गयी थी, मामले की उच्चस्तरीय जांच हो इसलिए इस मामले की एनआईए से जांच की मांग की है.

जानकारी देते अधिवक्ता

बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया है. इस दो सदस्यीय कमिटी में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर शामिल हैं. इस कमिटी को 7 दिनों के भीतर रांची हिंसा की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है.

Last Updated : Jun 13, 2022, 8:59 PM IST

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