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डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 मार्च 2020 को संभाला पदभार - डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हालांकि इस मामले को सुनवाई के लिए अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है.

Petition in Supreme Court against appointment of jharkhand DGP MV Rao
सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jul 24, 2020, 7:40 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव की नियुक्ति और केएन चौबे को हटाने को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है.

ये याचिका प्रहलाद नारायण सिंह ने दायर की है. याचिका में केएन चौबे के स्थान पर एमवी राव की नियुक्ति को शीर्ष अदालत के प्रकाश सिंह केस में आए फैसले के खिलाफ बताया गया है. इसके अनुसार डीजीपी की नियुक्ति दो साल के लिए होती है. भारत सरकार, झारखंड सरकार और यूपीएससी को मामले में पक्षकार बनाया गया है. इस मामले को सुनवाई के लिए अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है.

1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव ने झारखंड के नए डीजीपी के रूप में इसी साल 17 मार्च को पदभार संभाला था. इससे पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला पुलिस आधुनिकीकरण कैंप नई दिल्ली में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर किया गया था. तब राव गृह रक्षा वाहनी सह अग्निशमन के डीजी थे और उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

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एमवी राव रांची के दो बार एसएसपी रह चुके हैं. इसके साथ ही वे गुमला और हजारीबाग में भी एसपी रह चुके हैं. एंटी करप्शन ब्यूरो में दो बार आईजी, बोकारो आईजी, सीआईडी के एडीजी के रूप में भी अपना योगदान दे चुके हैं. एमवी राव पुलिस आधुनिकीकरण कैंप नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी भी रह चुके हैं. वहां से लौटने के बाद उनका पदस्थापन डीजी होमगार्ड में हुआ था.

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