रांची:राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री को सीआईएसएफ के जवानों ने गांजा के साथ गिरफ्तार किया है. चेकिंग के दौरान यात्री के बैग से गांजा बरामद किया गया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार यात्री का नाम अमल जैन है और वह हरियाणा का रहने वाला है.
9.40 की फ्लाइट से जाने वाला था:रांची एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अमल जैन नाम के व्यक्ति को 30 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है. हरियाणा का रहने वाला अमल जैन रांची से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचा था. चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा उसे गांजे के साथ पकड़ा गया है. हिरासत में लेने के बाद आवश्यक पड़ताल कर यात्री को रांची पुलिस के हवाले कर दिया गया.
कहा जा रहा है कि अमल जैन हमेशा गांजे का सेवन करता है और उसने अपने इस्तेमाल के लिए ही अपने बैग में गांजा रखा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच में पकड़ गया.
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साउकोट्रॉपिक एक्ट 1985 के तहत उन मामलों में कार्रवाई की जाती है जो ड्रग्स से जुड़े होते हैं. इसमें नशिले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस कानून के तहत किसी भी मादक पदार्थ का निर्माण, उत्पादन, खेती, खरीद, भंडारण, परिवहन या उपभोग पर प्रतिबंध है. इस कानून के तहत गांजे रखने पर सजा इस बात पर तय होती है कि उसकी मात्रा कितनी है. अगर यह ज्यादा मात्रा में या फिर कमर्शियल होती है तो इसके लिए ज्यादा सजा होती है. इसमें 10 साल की कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है. हालांकि अगर गांजा की मात्रा कम हो तो सजा भी कम होती है. गांजा की एक किलोग्राम की मात्रा को कम माना जाता है. जबकि कमर्शियल मामले में एक किलो से ज्यादा होता है. कम मात्रा में गांजा पकड़े जाने पर एक साल तक कठोर कारावास या 10 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
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